नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव पर उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करते हुए उसपर विधिक राय ले रहा है। अदालत ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के तत्काल नगर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था।
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राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गत दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था।
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साथ ही पीठ ने राज्य सरकार एवं राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी में शामिल करके स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2023 तक संपन्न कराया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बुधवार केा बताया, "फैसले का अध्ययन किया जा रहा है और इस पर विधिक राय ली जा रही है कि क्या किया जाना चाहिए।"
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