नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में पांच आरोपियों को मंगलवार को अंतरिम जमानत दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई को उनकी नियमित जमानत अर्जियों पर 24 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
किसे माफी मांगनी चाहिए, सरकार नोटबंदी के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रही : सिब्बल
जिन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी गयी है, उनमें आबकारी विभाग के दो पूर्व अधिकारी कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह तथा व्यापारी समीर महेंद्रू शामिल हैं। अदालत ने गौतम मूथा और अरूण पिल्लै को भी जमानत दी। अंतरिम जमानत 50,000 रुपये के निजी बांड और उतनी ही राशि के एक मुचलके पर दी गयी है।
उत्तर प्रदेश पहुंची ‘भारत जोड़ो यात्रा', फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता शामिल हुए
अदालत ने कहा कि जांच के दौरान इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था। दो आरोपियों-- विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को पहले ही अदालत से जमानत मिल गयी थी। सभी आरोपी उन्हें जारी किये गये समन के आधार पर अदालत में पेश हुए थे।
‘यूटर्न के उस्ताद' हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी : कांग्रेस
अदालत ने इन सातों के विरूद्ध सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान लेकर उन्हें समन जारी किया था। इस मामले के कुछ आरोपी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किये गये मामले के संबंध में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
यूपी में जल्द एकीकृत शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा : मुख्यमंत्री योगी
‘इंडिया' गठबंधन के घटक दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना...
जदयू को छोड़ने वाले अजय आलोक को भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त...
CBI ने दो मणिपुरी किशोर छात्रों की हत्या के मामले में 4 लोगों को...
बिहार में जाति आधारित आंकड़े आने के बाद राहुल गांधी बोले- भारत के...
गांधीवाद पर पाखंड और गोडसे का महिमामंडन करने वालों को बेनकाब करेगी...
अजय माकन को पवन बंसल की जगह कांग्रेस का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया
बंगाल की जनता के बकाए का भुगतान होने तक आंदोलन जारी रहेगा: TMC नेता...
SEBI ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अफवाह का खंडन या पुष्टि करने की...
दिल्ली में ISIS का मोस्ट वांटेड आतंकवादी शाहनवाज गिरफ्तार
राहुल गांधी पहुंचे अमृतसर, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था