नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आगामी 1 फरवरी को आम बजट 2021 (Budget 2021) पेश होने जा रहा है। सरकार पिछले बजट में नई वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को इस साल के बजट के माध्यम से प्रोत्साहित करने की सोच रही है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए करने के लिए कुछ और श्रेणियों में योग्य छूट और छूट की सूची को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
दरअसल, सरकार का कहना है कि लगभग हर तबके की से ये मांग उठ रही है कि टैक्स को कम किया जाए और छूट मिले। पिछले बजट में मिली छूट के बावजूद जनता इस बार के बजट से अधिक उम्मीदें रख रही है।
Budget 2021: करदाताओं के हाथ लग सकता है बड़ा पैसा, बजट में हो सकती है ये घोषणा....
कर को कम करने के पक्ष में सरकार अंग्रेजी वेबसाइट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार आम बजट को लाने से पहले इसकी चर्चा में कर के बोझ को काम करने के उपाय सोच रही है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि सरकार पहले से ही यही विचार कर रही है कि किसी आयकर स्लैब में बढ़ाव करने की बजाय सरकार को मिले प्रस्तावों पर विचार किया जाए और नई कर व्यवस्था को बढ़ाना है। साथ ही, भविष्य निधि जैसी योजना पर छूट को बढ़ाने का इरादा है।
Budget 2021: किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत, सरकार कृषि लोन बढ़ाने का बना रही Plan
नई व्यवस्था, अधिक लाभ बजट से पहले प्रस्तावों में कई तरह की डिमांड की गई हैं। इसमें वाउचर योजना जो अवकाश यात्रा में इस्तेमाल किए जा रहे थे उसको आगे बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को मेडिकल एक्सपेंडिचर से मिलने वाले बेनिफिट्स को भी आगे के लिए एक्स्टेंट करने की मांग हो रही है।
इसके साथ ही पहली बार होम लोन लेने वालों के लिए टैक्स कंसेशन की सुविधा मिले और होम लोन लेने वालों के लिए इंरेस्ट रेट की लिमिट बढ़ने की डिमांड की गई है। वहीँ, सूत्रों की माने तो सरकार खुद नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहती है इसलिए वो प्रस्तावों पर जोर दे रही है और खुद से इनपर ध्यान दे रही है।
Budget 2021: जान लें इन शब्दों के अर्थ तो बजट को समझने में होगी आसानी
पिछले साल हुई नई व्यवस्था की घोषणा फरवरी 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया था जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई रियायती आयकर व्यवस्था की घोषणा की थी। इसमें कर की दरें कम थीं। इसके तहत किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपये से 7.5 लाख के बीच की आय के लिए 10% का भुगतान करना पड़ता है और 7.5 लाख रुपये से 10 लाख की आय के लिए 15% का भुगतान जबकि 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच आय पर 20% कर तय किया गया।
इसके साथ ही इन कैटेगिरी में से प्रत्येक के लिए 30% की मौजूदा दर के मुकाबले 12.5 लाख रुपये और 15 लाख रुपये के बीच आय के लिए 25% कर है। वहीं 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर दोनों व्यवस्था में 30% की दर से कर लगाया गया है।
पढ़ें बजट 2021 से जुड़ी बड़ी खबरें...
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
नर्मदा नदी में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए गुजरात सरकार का राहत...
राहुल गांधी ने पूछा - जातिगत जनगणना से डरते क्यों हैं प्रधानमंत्री...
देश में एक चुनाव कराने के विषय पर हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक
दानिश अली के अशोभनीय आचरण की भी जांच की जाए : भाजपा सांसद निशिकांत...
हिमंत की पत्नी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ किया मानहानि का...
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED के समन को झारखंड हाई कोर्ट में दी...
PM मोदी ने वाराणसी में किया अंतररष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास
पुलिस की लचर जांच से निराश सुप्रीम कोर्ट ने की जांच संहिता की हिमायत
कांग्रेस ने BJP के साथ गठबंधन के बाद JDS की धर्मनिरपेक्ष साख पर उठाए...
SEBI ने म्यूचुअल फंड की फोरेंसिक जांच के लिए 34 इकाइयों को किया...