Tuesday, Sep 26, 2023
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सूडान में महिलाओं का खतना करने के खिलाफ बना कानून, अब होगी तीन साल की सजा

  • Updated on 5/2/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। महिलाओं में खतना करने को लेकर सूडान से एक खुश खबरी आई है। यहां महिलाओं के खतना करने को अब अपराध की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है अब यहां महिलाओं के खतना करने पर तीन साल की सजा दी जाएगी।

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इस बारे में सूडान की महिलाओं के बीच काम कर रहे एक एनजीओ का कहना है कि सूडान में सबसे ज्यादा खतना किया जाता है। ऐसे में इसका कानून बनना, यहां की महिलाओं के लिए यह एक नए युग की शुरुआत की तरह है।

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सूडान में सदियों से फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन यानी महिलाओं का खतना किया जाता रहा है, अब सदियों बाद इसे अपराध घोषित किया जाना किसी वरदान से कम नहीं है।

बता दें, खतना करने से महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएं तो होती ही थी बल्कि उनकी मौत तक हो जाया करती थी।

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हालांकि अभी लोगों को इसके बारे जागरूक कराना जरुरी और चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि लोग इसे अपनी परंपरा से जोड़ कर देखते हैं और वो ये मानते हैं कि महिलाओं को शादी होने तक ऐसा रहना रहना चाहिए।

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सूडान में काम कर रहे एनजीओ का मानना है कि इस कानून से अब महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे अत्याचार रुकेंगे। लेकिन अभी लोगों को समझाना जरुरी होगा।

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