Tuesday, May 30, 2023
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अब नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत घर बैठे करें ऐसे करें दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज

  • Updated on 7/29/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश में 34 साल बाद नया कंज्यूमर कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019  पूरे देश में लागू हो गया है। इस नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का स्थान लिया है।

इस नए कानून में ग्राहक खुद कंपनी द्वारा ठगे जाने पर शिकायत दर्ज करा सकते है। इस नए कानून में जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान किया गया है। नए कानून में क्या बदलाव किए गये हैं और क्या नियम और कायदे आइए आपको बताते हैं...

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शिकायत कब कर सकते हैं
आपने जिससे सामान लिया है या जो भी आपकी समस्या है आपउसके लिए पहले कंपनी के कॉल सेंटर पर अपनी परेशानी बताएं। अगर वहां कोई समाधान नहीं निकलता तो फिर आप कंपनी को लिखित में शिकायत कर सकते हैं। अगर यहां से भी बात नहीं बनती है तो फिर नए कानून के तहत आप सामान बनाने वाले, बेचने वाले और सर्विस देने वाले के खिलाफ शिकायत की कर सकते है।

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जरूर लें रसीद
आपके पास शिकायत का आधार होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि कोई भी सामान खरीदते समय या सर्विस लेते हुए उसकी रसीद जरूर लें। रसीद पर कंपनी का नाम, कंपनी का प्रकार, कंपनी का रजिस्टर्ड पता, रजिस्टर्ड ई-मेल एड्रेस, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनवॉयस नंबर और जीएसटी नंबर आदि चेक कर लें, फर्जी रसीद न हो ये भी ध्यान रखें और सभी जानकारी जरूर लिखी हो ये देख लें।

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इधर करें शिकायत
आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर Forums के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कराने करा सकते हैं और यही अपने राज्य या जिला स्तर के अपने कमिशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नए कानून के अनुसार ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कंज्यूमर कमिशन में शिकायत करवा सकता है। अपने इलाके में जाकर या कंपनी के इलाके में जाकर शिकायत कराना अब जरूरी नहीं है।

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कितनी लगेगी फीस
क्लेम के लिए 5 लाख रुपए तक की शिकायत करने पर कोई फीस नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा और 10 लाख रुपए से तक क्लेम के लिए 200 रुपए फीस लगती है। वहीँ, 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के लिए 400 रुपए फीस है। 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक 1,000 रुपए फीस, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक 2,000 रुपए फीस, 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक 2,500 रुपए फीस है।

वहीँ, 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए तक 3,000 रुपए फीस, 4 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रुपए तक 4,000 रुपए फीस, 6 करोड़ रुपए से 8 करोड़ रुपए तक 5,000 रुपए, 8 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक 6,000 रुपए, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए 7,500 रुपए फीस लगेगी।

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