Friday, Jun 02, 2023
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नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा हुई दोगुनी

  • Updated on 3/30/2018

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी क्षेत्र के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी है। साथ ही सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह सेवानिवृत्ति लाभ की सीमा कार्यकारी आदेश के जरिये नियत कर सकती है।

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सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान कानून में बदलाव के बाद अधिसूचना जारी की गयी। इसे अधिसूचित कर दिया गया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है। श्रमिक संगठन इस बदलाव को ग्रेच्युटी भुगतान कानून में शामिल करने की मांग करते रहे हैं।

इस महीने संसद में पारित संशोधन विधेयक में सरकार को मातृत्व अवकाश की अवधि भी तय करने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह तय की है। 

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बता दें कि, अब तक संगठित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक साल तक काम करने के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्ति या नौकरी छोडऩे के समय कर मुक्त 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का हकदार होते थे। कानून में संशोधन के बाद वे कर मुक्त 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। 

यह कानून उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने कम से कम पांच साल निरंतर सेवा किसी प्रतिष्ठान में दी हो जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। 

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