Friday, Mar 31, 2023
-->
governor-approval-to-revised-solar-energy-policy-employment-creation-by-new-policy

संशोधित सौर ऊर्जा नीति को राज्यपाल की मंजूरी, नई नीति से रोजगार सृजन

  • Updated on 9/27/2018

देहरादून/ब्यूरो। सौर ऊर्जा नीति 2013 में राज्य सरकार के संशोधन को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। संशोधित ऊर्जा नीति को रोजगार सृजन के साथ ही इसे पलायन रोकने के प्रयासों से भी जोड़ा गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि पांच मेगावॉट तक के संयत्र लगाने का अधिकार सिर्फ स्थानीय निवासियों को होगा।

मानसून सत्र से पहले हुई कैबिनेट की बैठक में सौर ऊर्जा नीति 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संशोधन को राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गयी है। नये प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2017 तक पांच सौ मेगावाट सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने का लक्ष्य खत्म कर दिया गया है। 

पहले की नीति में सभी प्रकार के पंजीकृत कंपनियों, फार्म एवं संस्थाओं को संयत्र लगाने का अधिकार था। संशोधन के बाद पांच मेगावॉट तक की परियोजना सिर्फ स्थानीय निवासी ही लगा सकेंगे। नई नीति के तहत संयत्र लगाने वाले उद्यमी को उत्तराखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 

निवेशकों के लिए उत्तराखंड में रेड कारपेट, सरकार ने किये उद्योग नीति में कई बदलाव

पहले यह सुविधा नहीं थी। पहले के नियम में सभी सौर ऊर्जा उपकरण अनुप्रयुक्त उत्पाद और सौर उपकरण से संबंधित मदों को प्रवेश शुल्क तथा वैट से छूट देने का प्रावधान था। संशोधित नीति में इन प्रावधानों को खत्म किया गया है। पहले की नीति में संयत्र लगाने के लिए भू प्रयोग हस्तांतरण में छूट का प्रावधान था। अब इस छूट को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में सचिव ऊर्जा राधिका झा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

बार का लाइसेंस शुल्क कम हुआ
15,000 रुपये से अधिक का किराया वाले फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों के बार लाइसेंस शुल्क 15 लाख वार्षिक से घटाकर दस लाख कर दिया गया है। इसी तरह देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब का वार्षिक लाइसेंस शुल्क तीन लाख से घटाकर डेढ़ लाख किया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रणवीर सिंह की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है। कैबिनेट ने हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.