Saturday, Sep 30, 2023
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govt of india announces guidelines for unlock 4 to be in force till september 30 pragnt

'Unlock 4' की गाइडलाइंस जारी, 7 सितंबर से देशभर में चलेगी मेट्रो, जानें क्या-क्या खुलेगा...

  • Updated on 8/29/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के बीच भारत सरकार (Govt of India) ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' (Unlock 4) के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। इन दिशा-निर्देशों के तहत मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी।

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जानिए क्या-क्या खुलेगा...

  • केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन के बाद 7 सितंबर से नोएडा में एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा शुरू होगी।
  • अनलॉक-4 में 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर
  • अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की योजना 
  • अनलॉक-4 में 21 सितंबर से धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकेंगे 100 लोग
  • कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक सख्ती से लागू किया जाएगा लॉकडाउन

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केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस...
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति। एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अब भी बंद रहेंगे। इसके अलावा कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। वहीं राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। 

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अनलॉक-4 निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी:

(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।

(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा

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50 पर्सेंट टीचिंग स्टाफ जा सकेंगे स्कूल
स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

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कक्षा 9 और 12 के छात्रों को अनुमति
दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा।

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7 सितंबर से मेट्रो शुरू
गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से सात सितम्बर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।

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धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकेंगे 100 लोग
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक समारोह और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा।

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