नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नया साल आते ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी गलत जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ वसूली के लिए सीधे कदम उठा सकेंगे। इस कदम से गलत बिल दिखाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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अक्सर यह शिकायत मिलती है कि अपने मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्म में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले कारोबारी कर देनदारी को कम करने के लिए भुगतान से संबंधित जीएसटीआर-3बी फॉर्म में इसे कम करके दिखाते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के वित्त विधेयक में इस बदलाव का प्रावधान रखा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गत 21 दिसंबर को जीएसटी अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित कर दिया।
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इसके बाद एक जनवरी 2022 से यह लागू हो जाएगा। पहले इस तरह की गड़बडिय़ां सामने आने पर जीएसटी विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जाता था और फिर वसूली की प्रक्रिया शुरू होती थी। लेकिन नियम बदलने के बाद अधिकारी सीधे ही वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
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एएमआरजी एंड एसोसिएट््स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन के मुताबिक, जीएसटी कानून में यह बदलाव काफी कड़ा है और जीएसटी विभाग को वसूली करने का विशेष अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि इस नए प्रावधान का दुरुपयोग होने की आशंका है।
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