Wednesday, May 31, 2023
-->
gujarat high court rejects government proposal on fees relief to private schools rkdsnt

गुजरात हाई कोर्ट ने फीस पर सरकारी प्रस्ताव किया खारिज, प्राइवेट स्कूलों को राहत

  • Updated on 7/31/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के उस उपबंध को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें स्व-वित्त पोषित स्कूलों से कहा गया था कि जब तक स्कूल बंद रहते तब तक वे फीस न लें।

राजस्थान : संजय जैन के खिलाफ वायस सैंपल के लिए हाई कोर्ट जाएगी SOG

राज्य के शिक्षा विभाग ने 16 जुलाई को एक प्रस्ताव जारी किया और ‘फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल्स’ ने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी। फेडरेशन ने दावा किया कि वे जून से ही ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं और स्टाफ तथा शिक्षकों को वेतन दिया जाना है। 

फाइनल ईयर एग्जाम पर रोक के लिए दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश देने से इंकार

उच्च न्यायालय की पीठ ने प्रस्ताव के उस विशिष्ट उपबंध को शुक्रवार को खारिज कर दिया और सरकार तथा स्कूल फेडरेशन को एक साथ बैठने तथा फीस मुद्दे का परस्पर सहमति से समाधान निकालने का निर्देश दिया। बृहस्पतिवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने राज्य सरकार के स्कूलों को दिए ऐसे निर्देश के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए थे। 

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक की समाधान योजना साझा करने की दी इजाजत

चूंकि इस याचिका के साथ अन्य जनहित याचिकाएं भी जुड़ी है तो इस पर जल्द ही विस्तृत आदेश आने की संभावना है। सरकार द्वारा प्रस्ताव जारी करने के बाद से स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाएं देनी बंद कर दी थी, लेकिन यह कहते हुए बाद में फिर से शुरू कर दी थी कि वे उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे।

सुनील मित्तल ने दूरसंचार क्षेत्र में ज्यादा Tax को लेकर जताई चिंता

 

 

 

 

यहां पढ़ें कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें...

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.