नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो मामले को देखेंगे।। अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट से आदेशित काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि स्थानीय अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया है। उनका कहना है कि आज ही इस मामले पर सुनवाई कर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश अदालत को दे देना चाहिए, क्योंकि स्थानीय अदालत के आदेश के बाद आज से ही सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
वहीं इस मसले पर CJI ने कहा है कि अभी तक हमने कोई पेपर नहीं देखा है। बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। ये मामला CJI की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष वाराणसी की स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए रखा गया है।
बता दें कि वाराणसी की एक जिला अदालत ने ज्ञानवापी- शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी- सर्वेक्षण करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। इसके साथ ही अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया।
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