Wednesday, Mar 29, 2023
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हरियाणा के गृह मंत्री बोले जबरन धर्मांतरण के खिलाफ इसी बजट सत्र में बनेगा कानून

  • Updated on 2/26/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हरियाणा सरकार (Haryana govt) इस बजट सत्र में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून (law against forced conversion) लाने जा रही है। राज्य के गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कहा है कि हरियाणा में बढ़ते जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए विधानसभा से कानून पास कराने की तैयारी की जा रही है।

इस बजट सत्र में दो कड़े कानून हरियाणा सरकार लाने जा रही है। पहला जबरन धर्मांतरण कराने वालों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए और दूसरा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई कराने के लिए कानून। बताया जा रहा है कि इन दोनो ही मामलों में कानून बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस बार प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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यूपी की तर्ज में हरियाणा में भी कानून
अनिल विज का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही ये कानून बनाया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को नुकासन पहुंचाने वालों के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून लाया जाएगा कि एक रुपये का नुकसान भी नहीं होगा। जो लोग भी सार्वजनिक संपत्ति को नकुसान पहुंचाने में शामिल होंगे उन्हीं से उसका पैसा वसूल किया जाएगा। उनका कहना है कि आए दिन होने वाले आंदोलन की आड़ में कई बार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। 

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक पारित
बता दें कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकासन पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है और पूरे नुकसान की भरपाई भी उन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। इसके अलावा अब जबरन धर्मांतरम के खिलाफ भी यूपी विधान परिषद में प्रस्ताव पास हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक विधानसभा के बाद बृहस्पतिवार को विधान परिषद में भी पारित हो गया है। विधेयक में शादी समेत छल कपट या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने को संज्ञेय अपराध मानते हुए अधिकतम 10 साल की कैद और ₹50000 जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। 

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गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा कानून
वही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने गुरुवार को एक चुनावी रैली में कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाएगी ताकि हिंदू लड़कियों का अपहरण और धर्मांतरण रोका जा सके। पंचमहल जिले के गोधरा में रूपाणी ने कहा कि राज्य विधानसभा के आगामी बजट में सरकार यह विधेयक पेश करना चाहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने धोखाधड़ी से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया है। पार्टी के नेता इसे लव जिहाद या शादी के माध्यम से हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने का षड्यंत्र बताते हैं। रूपाणी ने कहा कि विधानसभा सत्र 1 मार्च से शुरू हो रहा है और मेरी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाना चाहती है। 

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