Tuesday, Dec 05, 2023
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hc issues notice to union minister in sanjeevani cooperative case sohnst

राजस्थान: संजीवनी कोऑपरेटिव में गबन के मामले में केंद्रीय मंत्री को HC ने जारी किया नोटिस

  • Updated on 12/23/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) और उनकी पत्नी को राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर ब्रांच ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसयाटी में धन के गबन के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। निवेशकों ने सोसाइटी में अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी, लेकिन जब इन्हें पैसे वापस देने का समय आया तो सोसायटी मुकर गई। धन वापसी की मांग को लेकर निवेशकों ने संजीवनी पीड़ित संघ के नाम से संस्था की शुरूआत की थी।

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सभी 17 पक्षकारों को नोटिस जारी
संजीवनी पीड़ित संघ ने यूनियन ऑफ इंडिया सहित सोसायटी के विक्रम सिंह, विनोद कंवर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी नौनंद कंवर को भी पक्षकार बनाया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने संजीवनी पीड़ित संघ की याचिका पर सुनाई करते हुए पक्षकार बनाए गए यूनियन ऑफ इंडिया समेत सभी 17 पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। 

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अधिवक्ताओं ने रखी ये बात
इस मामले में अधिवक्ता मधुसुदन पुरोहित और अमित कुमार ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पेश कर बताया कि संजीवनी क्रेडिट कॉओपरेटिव सोसायटी ने  बड़ी धनराशि निवेश में लगवा कर विक्रम सिंग और उसके सहयोगियों को धोखा दिया है, उन्होंने फर्जी रिकॉर्ड दिखाकर निवेशरों को गुमराह किया है।  

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निवेशकों ने कोर्ट में रखी ये मांग
ऐसे में अब संस्था की मांग है कि इस मामले की जांच ईडी, एसएपआईओ और सीबीआई से कराई जाए। वहीं पीड़ित निवेशकों की मांग है कि इस क्रेडिट सोसायाटी की पूरी संपत्ति को कोर्ट अपने अंडर में लेकर एक रिसीवर की न्यूक्ति करे और  सोसाइटी की संपत्ति को बेचकर निवेशकों की धनराशि उन्हें वापस की जाए।

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