नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत खारिज करने के एक विशेष अदालत के आदेश को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया और विशेष न्यायाधीश को जमानत अर्जी पर फिर सुनवाई करने का निर्देश दिया।
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न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति पी डी नाइक की खंडपीठ ने कहा कि विशेष अदालत के आदेश में उन साक्ष्यों का विश्लेषण नहीं है जिस पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया है। खंडपीठ ने विशेष न्यायाधीश को चार सप्ताह के अंदर नये सिरे से सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।
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नवलखा (70) ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) के पांच सितंबर, 2022 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने इस सप्ताह नवलखा के वकील युग चौधरी की दलीलों पर संक्षिप्त सुनवाई की लेकिन कहा कि विशेष अदालत के आदेश में कारण स्पष्ट नहीं है।
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