Tuesday, Oct 03, 2023
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hearing in defamation case against smriti irani completed order to be pronounced rkdsnt

स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई पूरी, कोर्ट 3 नवंबर को सुनाएगा फैसला

  • Updated on 10/27/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई पूरी, कोर्ट 3 नवंबर को सुनाएगा फैसला
अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी को तलब करने संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और प्रकरण में आगामी तीन नवंबर को आदेश सुनाया जाएगा।

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वर्तिका के अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी ने बुधवार को बताया कि सांसद-विधायक अदालत में मंगलवार को मामले में स्मृति ईरानी को अदालत में तलब करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश पी.के. जयंत ने आदेश सुनाने की तिथि तीन नवंबर तय की है। 

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अदालत यह फैसला सुनाएगी कि इस मामले में स्मृति ईरानी को तलब किया जाए या नहीं। त्रिपाठी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अदालत में दाखिल किए गए इलेक्ट्रॉनिक व अन्य साक्ष्य मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त हैं और मामला प्रथम दृष्टया तलब किए जाने का है। उन्होंने कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट सही तथ्य अदालत के सामने लाने में सहायक होगी। 

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गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तथा दो अन्य लोगों पर महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए धन ऐंठने का आरोप लगाते हुए अदालत में वाद दायर किया था। वर्तिका का आरोप है कि मंत्री के करीबी लोगों ने उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने संबंधी एक फर्जी पत्र जारी किया और शुरू में इसके लिए एक करोड़ रुपये की मांग की गई थी जिसे बाद में घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया। उनका कहना है कि इस मामले से उनकी बदनामी हुई, इसलिए उन्होंने मानहानि की याचिका दायर की है। 

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