Friday, Sep 29, 2023
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Hearing on petitions challenging extension of tenure of ED chief

ED प्रमुख के कार्यकाल को विस्तार देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई

  • Updated on 9/4/2022

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल।  उच्चतम न्यायालय सोमवार को उन आठ याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार और पांच साल तक ऐसे विस्तार की अनुमति देने वाले संशोधित कानून को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और महुआ मोइत्रा भी शामिल हैं।     

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शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी कार्य सूची के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसके आधार पर केंद्र और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को नोटिस जारी किया गया था।  उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सुरजेवाला और जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा, साकेत गोखले, कृष्ण चंद्र सिंह, विनीत नारायण और मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर दो अगस्त को नोटिस जारी किया था।   

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  जनहित याचिकाओं में केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 को चुनौती दे गई है, जो ईडी निदेशक के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का प्रावधान करता है। केंद्र ने ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति वाला अध्यादेश लाए जाने के कुछ दिनों बाद 17 नवंबर, 2021 को ईडी प्रमुख संजय मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था।   

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