नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वह याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को स्वीकार कर ली, जिसमें विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। अदालत ने अधिकारी को नोटिस जारी किए जाने का निर्देश दिया है।
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जस्टिस शम्पा सरकार ने कहा कि बनर्जी की चुनाव याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस बीच इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक अधिकारी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए जाएं।
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जस्टिस सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन से उनकी पीठ को मिली रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव याचिका जन प्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए दायर की गई है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को नंदीग्राम में चुनाव संबंधी सभी रिकॉर्ड एवं उपकरण संरक्षित रखने का निर्देश दिया।
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इससे पहले, जस्टिस कौशिक चंदा ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस मामले को जस्टिससरकार की पीठ के पास भेज दिया था। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार अधिकारी ने बनर्जी को 1,956 मतों के अंतर से हराया था।
अधिकारी का उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए नंदीग्राम से उनकी जीत के खिलाफ ममता बनर्जी द्वारा दाखिल चुनाव याचिका को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। वकील कबीर बोस ने कहा कि भाजपा नेता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित ममता बनर्जी की याचिका को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। अधिकारी एक समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे और वह बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। वह अभी राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 1,956 मतों से पराजित किया था।
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