Sunday, Jun 04, 2023
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High court gives CBI time to reply on Kuldip Sanger appeal against conviction rkdsnt

हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ सेंगर की अपील पर जवाब के लिए सीबीआई को दी मोहलत

  • Updated on 11/23/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अयोग्य घोषित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस अपील पर स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए सीबीआई को समय प्रदान कर दिया जिसमें उसने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल कैद की सजा को चुनौती दी है।

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जस्टिस अनु मल्होत्रा ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करे। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। उच्च न्यायालय ने सेंगर की अपील पर छह नवंबर को सीबीआई को नोटिस जारी किया था और उससे दोषी के उस आवेदन पर भी जवाब देने को कहा था जिसमें अपील के लंबित रहने तक सजा को निलंबित किए जाने का आग्रह किया गया है। 

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सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए और समय मांगा तथा कहा कि मामले के जांच अधिकारी हाथरस कांड से संबंधित मामले की जांच भी कर रहे हैं जिसके चलते वह जवाब दायर नहीं कर सके।

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