नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने, हेल्पलाइन की क्षमता में वृद्धि, जांच सुविधाएं बढ़ाने और प्लाज्मा बैंक स्थापित करने जैसे पर्याप्त कदम उठाए हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के मद्देनजर वह कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अधिकारियों की तैयारी का आंकलन करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका पर आगे कोई निगरानी नहीं करेगी।
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बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर दिया ये निर्देश पीठ ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी वास्तविक समय में दी जाई। इसके साथ ही जांच करने के संबंध में आधिकारिक आदेश और उसके एवं अदालत द्वारा जारी निर्देशों का अस्पतालों के द्वारा अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।
एंबुलेंस सेवाएं और हेल्पलाइन का संचालन जारी रखें- HC पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि कोविड-19 और गैर कोविड-19 रोगियों के लिए एंबुलेंस सेवाएं और हेल्पलाइन का संचालन जारी रखा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा अपने अस्पतालों में नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा लोगों को पेश आने वाली परेशानियों का ध्यान में रखा जाना चाहिए।
इन निर्देशों के साथ अदालत ने स्वयं द्वारा शुरू की गई जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। जनहित याचिका एक व्यक्ति की वीडियो क्लिप के आधार पर शुरू की गई थी, जिसे कोविड-19 से संक्रमित अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दर-दर भटकना पड़ा था।
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