नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दी गई नोटिस पर बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी। यह जानकारी उनके वकील ने दी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस हरीराम भंबानी की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया।
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अदालत ने ईडी से कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए दबाव नहीं बनाएं और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 19 मार्च तय की। मुफ्ती के वकील एस. प्रसन्ना ने कहा कि पीडीपी नेता ने पेश होने के लिए ईडी की तरफ से जारी समन को 15 मार्च को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि यह नहीं बताया गया कि किस जांच के लिए सिलसिले में उन्हें समन किया गया है और अदालत से समन को रद्द करने की गुजारिश की थी।
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