नई दिल्ली/टीम डिजिटल। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस को भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की हिरासत नहीं देने और उन्हें हरियाणा में ही रखने की गुहार लगायी गई थी। अदालत इस मामले में शनिवार को सुनवाई करेगी। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। बग्गा की ओर से पेश वकील चेतन मित्तल ने पंजाब पुलिस द्वारा भाजपा नेता को गिरफ्तार किए जाने को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि राज्य सरकार कैसे हरियाणा के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकती है?
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पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास से गिरफ्तार किया। इसके बाद पूरे दिन चले नाटकीय घटनाक्रम में बग्गा को उनके घर से कथित तौर पर जबरन उठाये जाने के चलते हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के वाहनों को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोक लिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस राष्ट्रीय राजधानी ले गई। पंजाब सरकार ने याचिका में हरियाणा और दिल्ली पुलिस पर उसके पुलिस अधिकारियों को अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया।
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वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि पंजाब सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि दिल्ली पुलिस को बग्गा की हिरासत नहीं सौंपी जानी चाहिए। जैन ने कहा कि राज्य सरकार की मांग है कि या तो बग्गा को पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए अथवा जहां वह हैं, उन्हें वहीं हिरासत में रखा जाये। जैन ने पीटीआई-भाषा को बताया,‘‘अदालत ने अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।‘‘ उन्होंने पंजाब पुलिस के उस आरोप को भी खारिज किया कि उसके अधिकारियों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया।
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उन्होंने कहा,‘‘हमने अदालत को बताया कि हमने दिल्ली में कहीं भी किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं रखा है।‘‘ जैन ने कहा कि बग्गा के पिता की शिकायत पर भाजपा नेता के अपहरण का मामला दर्ज किया गया और दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिला अदालत से एक तलाशी वारंट प्राप्त किया। जैन ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा,‘‘हमने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के किसी अधिकारी को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रखा है। पंजाब पुलिस के दो या तीन अधिकारी जनकपुरी थाने में हैं और वे अपनी इच्छा से वहां बैठे हैं।‘‘
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उन्होंने कहा,‘‘हमने अदालत से कहा कि अगर किसी राज्य का कोई पुलिस अधिकारी किसी अन्य राज्य के अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी के लिए जाता है तो उन्हें संबंधित राज्य की पुलिस को सूचित करना होता है। लेकिन, पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को शामिल नहीं किया और न ही उन्हें पहले से कोई सूचना दी। इसलिए, दिल्ली पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें क्यों और किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया।‘‘ वहीं, पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस पर अपने अधिकारियों को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया।
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सिद्धू ने कहा,‘‘बग्गा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कोई अग्रिम जमानत याचिका दाखिल नहीं की है। हमने उन्हें पांच मौकों पर जांच में शामिल होने के लिए उचित नोटिस भेजा, लेकिन वह नहीं आये।‘‘ सिद्धू ने दावा किया,‘‘हमने टीम को उनके घर भेजा और एक टीम जनकपुरी थाने भी गई। पुलिस उपाधीक्षक कुलजिंदर सिंह सूचना देने के लिए सुबह से ही अपनी टीम के साथ वहीं बैठे रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया।‘‘ सिद्धू ने कहा कि पुलिस ने बग्गा की उनके घर से गिरफ्तारी सहित सभी घटनाओं की वीडियोग्राफी की। उन्होंने कहा,‘‘हमारे किसी भी पुलिसकर्मी ने परिवार के किसी सदस्य के साथ धक्का-मुक्की नहीं की, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है।‘‘
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