नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Saud) के प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) की करीबी हनीप्रीत (Honeypreet) जमानत मिलने के बाद बुधवार देर रात सिरसा में डेरा सच्चा सौदा पहुंची। पंचकूला (Panchkula) कोर्ट द्वारा 2017 में पंचकूला में हिंसा के मामले में जमानत दिए जाने के बाद उसे कल शाम अंबाला सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।
पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में बुधवार को हरियाणा पुलिस को उस समय बड़ा झटका लगा जब पंचकूला की सीजेएम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की राजदार हनीप्रीत की जमानत याचिका को मंजूर किया। हनीप्रीत के वकील आरएस चौहान ने बताया कि कोर्ट ने एक लाख रुपए के 2 श्योरिटी बांड मांगे थे।
Haryana: Honeypreet, close aide of Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim, reached Dera Sacha Sauda in Sirsa, earlier tonight. She was released from Ambala Central Jail last evening after being granted bail by a Panchkula Court, in connection with violence in Panchkula in 2017. pic.twitter.com/Q3YKRBvjAU — ANI (@ANI) November 6, 2019
Haryana: Honeypreet, close aide of Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim, reached Dera Sacha Sauda in Sirsa, earlier tonight. She was released from Ambala Central Jail last evening after being granted bail by a Panchkula Court, in connection with violence in Panchkula in 2017. pic.twitter.com/Q3YKRBvjAU
हनीप्रीत पर लगी सभा धाराएं जमानती थी वकील ने बताया कि हनीप्रीत पर जो धाराएं लगाई गई थीं, उसमें सभी जमानती थीं, जो गैर जमानती धाराएं लगाई गई थीं, उन्हें कोर्ट द्वारा पिछली पेशी दौरान हटा दिया गया था। इसके बाद ही जमानत याचिका दायर की गई थी। अब केस की अगली सुनवाई 20 नवम्बर को होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई थी पेश बुधवार को सुनवाई दौरान हनीप्रीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जबकि बाकी आरोपी प्रत्यक्ष रूप से पेश हुए। वहीं शाम करीब 5.45 बजे हनीप्रीत को जेल से रिहा कर दिया गया। वो पिछले 2 साल से अम्बाला जेल में बंद थी। उनकी मां आशा तनेजा, पिता रामानंद तनेजा, बहन निशू, भाई साहिल व भाभी उन्हें लेने आए थे। जेल अधीक्षक लखविन्द्र सिंह बराड़ ने बताया कि कागजी कार्रवाई पूरे करने के बाद हनीप्रीत को उसके भाई साहिल के हवाले कर दिया गया।
4 दिन पहले ही कोर्ट ने हटाई थी देशद्रोह की धाराएं पंचकूला में 25 अगस्त, 2017 को हुई हिंसा में मुख्य आरोपी हनीप्रीत पर लगाई गई देशद्रोह की धाराओं को पंचकूला के अतिरिक्त सैशन जज संजय संधीर की अदालत ने 2 नवम्बर को हटा दिया था।
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