Sunday, Dec 10, 2023
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if the employee gets corona infection, the company will be fined prsgnt

कर्मचारी को कोरोना संक्रमण हुआ तो कंपनी पर लगेगा जुर्माना, लेकिन ये होगी शर्त

  • Updated on 4/24/2020

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना वायरस के कारण भारत में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है। इतने लंबे समय के लिए भारत में बंद होने के बाद अब लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है। लेकिन इस बीच कंपनियों को सशर्त काम शुरू करने की अनुमति दी गई है।

इस अनुमति के मिलने के बाद सवाल उठ रहा है कि अगर कंपनी का कोई कर्मचारी काम करते हुए कोरोना संक्रमित हुआ तो इस क्या कंपनी पर मुकदमा दर्द होगा? इस बारे में किसी तरह की आशंका न हो इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन गाइडलाइन जारी की गई हैं।

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15 अप्रैल को जारी की गईं इन लॉकडाउन गाइडलाइन में यह बात को साफ़ किया गया है कि फैक्टरीयों आदि में लोगों के काम करने पर अगर कोई कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसमें मालिक या प्रबंधकों पर तभी जुर्माना और सजा मिलेगी जब वो इस मामले में लापरवाही बरतते हुए पाए जायेंगें।

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गाइडलाइन के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कामगारों को उनकी फैक्टरियों में काम करने के दौरान अगर कोरोना संक्रमण होता है तो इस कंडीशन में केवल उन्हीं मालिकों पर जुर्माना लगेगा, जिन्होंने लापरवाही बरती होगी। इसी तरह किसी कंपनी या संस्थान के मालिक को भी सजा तभी दी जाएगी जब उसने जानबूझकर या उसकी लापरवाही से ऐसा हुआ हो।

इस बारे में मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार, ऐसे मामलों में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तभी लागू होगा, जब मालिक/नियोक्ता ने जानबूझकर या लापरवाही वश कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का जिम्मेदार माना जा रहा हो।

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वहीँ इस बारे में सामने आ रही फेक और गलत खबरों का खंडन करते हुए केंद्र सरकार के पीआईबी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो सभी मीडिया रिपोर्ट गलत हैं जिनमें ये कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को काम करते हुए कोरोना हुआ तो उसके मालिक हो जेल सजा होगी।

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