नई दिल्ली। अनामिका सिंह। सर्दी के साथ ही दिल्लीवालों को कुहरे व प्रदूषण की समस्या का सामना करना पडता है। जिसकी वजह पराली के साथ ही कूडा एकत्र कर जलाना भी होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम लोगों के साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों का उल्लंधन कई बार नगर निकायों के कर्मचारी ही कर डालते हैं। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों को कूडा ना जलाने की सख्त हिदायत व ना मानने पर चालान का प्रावधान भी रखा है। अकबर रोड के साईनबोर्ड पर चस्पा किया पोस्टर, एफआईआर दर्ज
एनजीटी के आदेश में भी कूडा जलाने पर है सख्त कार्रवाई का प्रावधान एनडीएमसी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डाॅ. रमेश कुमार द्वारा इस आदेश को जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों, बेलदारों, उप-सफाई निरीक्षकों व उप-सफाई अधिकारियों द्वारा यदि सूखा कूडा, पत्तियां व प्लास्टिक इत्यादि ना जलाया जाए। यदि कोई भी सफाई कर्मचारी व बेलदार ऐसा करता हुआ पाया गया तो एनडीएमसी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई करेगा। यही नहीं सफाई निरीक्षकों व सुपरवाईजरों को निर्देशित किया गया है कि वो इस आदेश को बार-बार प्रत्येक हाजिरी के दौरान पढकर सुनाएं ताकि कोई भी सफाई कर्मचारी या बेलदार इस प्रकार की गलती ना करे जिससे वायु प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो। एनडीएमसी का आईसीसीसी, पुलिस के लिए भी बना मददगार
5 हजार भरना होगा जुर्माना सभी सफाई निरीक्षकों को आदेश दिया गया है कि यदि वो कहीं पर भी सूखा कूडा, पत्तियों व प्लास्टिक को जलाता हुआ पाएं तो ऐसे में एनजीटी के आदेश का उल्लंधन करने पर उल्लंधनकर्ता का तुरंत 5 हजार रूपए का चालान काटा जाए। बता दें कि आदेश की काॅपी सभी विभागों खासकर सिविल, सफाई निरीक्षकों व निदेशक विधि को भेज दी गई है।
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