नई दिल्ली।अनामिका सिंह। राजधानी में कई ऐसे बुजुर्ग हैं या रोगी हैं, जिनका राशनकार्ड तो बना है लेकिन स्वास्थ्य के चलते वो अपने हक का राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे राशनकार्डकारियों की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अब मदद करने जा रहा है। इसके लिए उन्हें अपना एक नॉमिनी चुनना होगा, जिसके बाद उन्हें हर महीने उनका राशन बिना राशन की दुकान के चक्कर लगाए मिल जाया करेगा।
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उन लाभार्थियों को लाभ, जिनका बॉयोमैट्रिक व आईरिश प्रमाणीकरण होता है विफल बता दें कि भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2018 को भेजे गए एक पत्र में उन लाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए कहा गया था जो व्यक्तिगत रूप से राशन की दुकानों पर जाने में सक्षम नहीं हैं या फिर जिनका बॉयोमैट्रिक व आईरिश प्रमाणीकरण ईपीओएस डिवाइस पर विफल हो जाता है। इसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा कुछ तय नियमों के अनुसार ऐसे लोगों को एक नॉमिनी नियुक्त करने के लिए कहा गया है ताकि उनकी जगह उनका राशन नॉमिनी हर महीने राशन की दुकान से प्राप्त कर सके। हालांकि इसमें वहीं लाभार्थी या परिवार शामिल हो सकते हैं जिनकी संख्या 4 या उससे कम हो।
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जाने क्या होगी पात्रता शर्तें -परिवार के सभी सदस्यों की आयु 65 से अधिक या 16 वर्ष से कम हो और वो राशन की दुकान जाने की स्थिति में ना हो। -यदि परिवार के सभी सदस्य कुष्ठ रोगी, विकलांग, बिस्तर पर बीमार या लाभार्थियों की गतिशीलता या बॉयोमैट्रिक क्रेडेंशियल पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। -परिवार के सभी सदस्यों के ई-पोस डिवाइस पर बॉयोमैट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो रहे हों।
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जाने नॉमिनी के लिए पात्रता : - नामांकित व्यक्ति एनएफएस लाभार्थी होगा। - लाभार्थी और नामांकित व्यक्ति का एक ही राशन की दुकान पर राशनकार्ड जुडा हुआ हो। - नामांकित व्यक्ति एक से अधिक परिवार/लाभार्थी के लिए नामांकित नहीं हो सकता। -एफपीएस लाइसेंसधारी या एफपीएस लाइसेंसधारी के परिवार के किसी अन्य सदस्य को नामित नहीं किया जा सकता है -वह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ही राशन ले सकता/सकती है। -नामांकन के मामले में अंतर-राज्य के साथ-साथ अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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क्या देने होंगे दस्तावेज : -नामांकित लाभार्थी के राशन कार्ड की प्रति -नॉमिनी के आधार कार्ड की कॉपी
कैसे होगा नामांकन लाभार्थी को नामांकन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भरना होगा। ऑफलाइन मोड के मामले में लाभार्थी को अपने दस्तावेजों को सर्किल कार्यालय में फॉर्म के साथ जमा करना होगा। जिसका सत्यापन फूड एंड सप्लाई ऑफिसर (एफएसओ) द्वारा फिजिकली किया जाएगा। एफएसओ द्वारा रिपोर्ट जमा करवाने के बाद ही इसका लाभ लिया जा सकेगा।
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