Friday, Sep 29, 2023
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ignoring impact unfair means electoral process can disastrous consequences supreme court

चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित तरीकों के असर की अनदेखी के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

  • Updated on 3/2/2023

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि संपदा संचय, एकाधिकार या दो लोगों को अधिकार मिलने और मीडिया में कुछ वर्गों के उदय के साथ ही अनुचित तरीकों का चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ने की प्रवृत्ति की अनदेखी करने के विनाशकारी परिणाम होंगे। 

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उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में व्यवस्था दी कि कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे ताकि ‘चुनावों की शुचिता' बनी रहे। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे।

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न्यायमूर्ति के एम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र के केंद्र में रहने वाला बुनियादी सिद्धांत मतदान के माध्यम से जनता को अधिकार देना है। 

निर्वाचन आयुक्त कमजोर नहीं हो सकते: न्यायालय 
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से काम करने के कर्तव्य से बंधा होता है और शक्तियों के मामले में कमजोर पड़ने वाले व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण फैसले पदों पर बैठे लोगों को लेने होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की जिम्मेदारी होती है। 

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न्यायमूर्ति के एम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इन टिप्पणियों का निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों से लेने की जरूरत जैसे सवालों से सीधा संबंध है। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार भी शामिल रहे। 

पीठ ने व्यवस्था दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे ताकि ‘चुनावों की शुचिता' बनी रहे। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे। 

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