नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान हुई हिंसा के बाद से हरियाणा सरकार (Haryana Govt) लगातार अलर्ट मोड पर है। ऐसे में राज्य के 14 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा को तत्काल-प्रभाव से 30 जनवरी तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले ये पाबंदी यहां तीन जिलों में लागू थी। इसके साथ अब राज्य के कुल 22 जिलों में से सिर्फ 17 में ही केवल वॉयस कॉल की अनुमति है।
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भ्रामक प्रचार-प्रसार रोकने के लिए उठाया कदम राज्य सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब हरियाणा से भारी संख्या में लोग दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़ने लगे। खासतौर पर गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के समर्थन में पहुंच रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव अरोड़ा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, मोबाइल फोन और एसएमएस द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि के जरिए भड़काऊ पोस्ट और अफवाहों के जरिए भ्रामक प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है।
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एडीजीपी ने कही ये बात इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एडीजीपी (CID) ने बताया मेरे संज्ञान में आया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भड़काऊ और फर्जी खबर सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी और सार्वजनिक संपत्ति और शांति के नुकसान पहुंचाने की संभावना है।
सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय निवासी होने का दावा कर रहे लोगों में झड़प, पुलिस का लाठीचार्ज भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत लिया फैसला मालूम हो कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) के आधार पर देश की एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार कि छति से बचाने के लिए संचार माध्यमों पर रोक लगाई जा सकती है। इस दौरान किसी भी प्रकार के टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस (वॉयस कॉल, मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस, लैंडलाइन, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड) को रोकने के लिए टेलीकॉम सर्विस (पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी) नियम, 2017 का सहारा लिया जाता है। यहां ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि 2017 के नियमों के अनुसार देश में टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस को निलंबित करने का निर्णय भारत सरकार में गहमंत्रालय और राज्य में गृह विभाग के सचिव ले सकते हैं।
गाजीपुर समेत आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक, भूख हड़ताल पर आंदोलनकारी किसान
आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2g, 3g, 4g, cdms/gprs) सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाओं आदि को मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान करने का आदेश देती है, सिवाय अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद और सिरसा के इन जिलों में 30 जनवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है। बता दें कि सोनीपत, झज्जर पलवल जिले में भी इंटरनेट सेवा निलंबित रहेंगी।
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