Monday, Oct 02, 2023
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Jahangirpuri: बुल्डोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

  • Updated on 4/20/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जहांगीरपुरी में उत्तरी नगर निगम द्वारा की जा रही बुल्डोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी। पहली याचिका उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ थी। वहीं दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में निगम की कार्रवाई के खिलाफ थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद निगम की बुल्डोजर कार्रवाई फिलहाल के लिए रुक जाएगी। 

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कार्रवाई से पहले ही लोग खाली करने  लगे थे अतिक्रमण 
हालांकि बुल्डोजर चलने की खबर मिलते ही जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो अपना सामान उठा कर जगह खाली करने लगे हैं। उत्तरी नगर निगम ने आज 20 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

बता दें कि राजधानी में हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हिंसा करने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी।भारतीय जनता पार्टी ने जहांगीरपुरी में हिंसा के आरोपियों की ओर से कराए गए अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलाने की मांग की थी।

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कानून व्यवस्था संभालने के लिए 400 जवानों को तैनात करने की मांग
इसके बाद अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से नॉर्थ वेस्ट डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था संभालने के लिए 400 जवानों को तैनात करने की मांग की गई है। निगम ने कहा है कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 20 से 21 अप्रैल को अभियान चलाया जाएगा।

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