नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ (Kamal Nath) और दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) को 'चुन्नू-मुन्नू' कहने पर बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव आयोग (EC) ने कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) को उनकी कथित टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। बता दें कि आयोग के नोटिस के बाद विजयवर्गीय को अगले 48 घंटे में जवाब देना होगा।
Election Commission of India has issued notice to BJP leader Kailash Vijayvargiya on his October 14 'Chunnu-Munnu' remark over Congress leaders Kamal Nath and Digvijaya Singh made at a rally in Madhya Pradesh. ECI asks him to reply within 48 hours — ANI (@ANI) October 26, 2020
Election Commission of India has issued notice to BJP leader Kailash Vijayvargiya on his October 14 'Chunnu-Munnu' remark over Congress leaders Kamal Nath and Digvijaya Singh made at a rally in Madhya Pradesh. ECI asks him to reply within 48 hours
डाक मतदान करने वाले वोटरों की सूची मुहैया कराने के लिए कांग्रेस ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र
आयोग ने लिया एक्शन नोटिस के अनुसार इंदौर के सांवेर में 14 अक्टूबर को एक चुनावी सभा में दोनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिया गया बयान आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला पाया गया है। नोटिस मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित है।
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48 घंटे में मांगा जवाब नोटिस में कहा गया, 'आयोग आपको उक्त कथित बयान पर नोटिस प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर आपका रुख स्पष्ट करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऐसा नहीं होने पर भारत निर्वाचन आयोग आगे आपको कोई सूचना दिये बिना निर्णय लेगा।' मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए तीन नवंबर को उपचुनाव होने हैं और प्रचार चल रहा है।
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कांग्रेस ने लिखा चुनाव आयोग को पत्र वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने महामारी के मद्देनजर उपचुनाव में डाक मतपत्रों के माध्यम से वोट देने की अनुमति पाने वाले मतदाताओं की सूची उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों को यह सूची प्रदान करने की अनुमति नहीं दी है।
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डाक मतदान करने वाले वोटरों की सूची मुहैया कराने को कहा कमलनाथ ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को लिखे चार पृष्ठों के पत्र में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग और कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,50,000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 37 हजार आवेदकों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी गई, लेकिन निर्वाचन कार्यालय ने इन मतदाताओं के सूची प्रदान नहीं की है जबकि इसकी प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।
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