नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश भर में कोरोना वायरस (Coronavirus) का संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इस बीच ब्रिटेन (Britain) में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन (Corona New Strain) ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में नए साल का जश्न मनाने के लिए भीड़ एकत्र होने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने राज्य में सख्त नियम लागू किए हैं। इतना ही नहीं कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग नए साल का जश्न सावधानी से मनाएं।
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CM ने लोगों से की ये अपील सीएम येदियुरप्पा ने कन्नड़ भाषा में ट्वीट कर कहा, 'हम कोरोना के नए रूप से अवगत हैं, लोगों को सभी दिशानिर्देशों का पालन करने और सरकार के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। नए साल के जश्न में नियमों के उल्लंघन में अनावश्यक परेशानियों को आमंत्रित न करें। मैं जनता से घर पर नया साल मनाने की अपील करता हूं।'
ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಾಣುವಿನ ಸವಾಲು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿದ್ದು, ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಡಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. pic.twitter.com/5GokyvtgLe — B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) December 31, 2020
ಕೋವಿಡ್ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಾಣುವಿನ ಸವಾಲು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿದ್ದು, ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಡಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. pic.twitter.com/5GokyvtgLe
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बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त नियम रहेंगे लागू कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को बताया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर नववर्ष का जश्न मनाने के लिए भीड़ एकत्र होने से रोकने के लिए बेंगलुरु समेत पूरे कर्नाटक में सख्त नियम लागू रहेंगे। बेंगलुरु शहर में 31 दिसंबर की शाम छह बजे से लेकर एक जनवरी की सुबह छह बजे तक धारा 144 लागू रहेगी।
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सख्ती से लागू होंगे नियम मंत्री ने कहा कि राज्य एवं शहर के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों एवं प्रतिबंधों के संबंध में उन्होंने शहर के पुलिस उपायुक्त और राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की है। साथ ही इन्हें सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है। बोम्मई ने कहा कि शहर के एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, कोरामंगला और इंदिरा नगर समेत अन्य स्थानों पर भीड़ के एकत्र होने की मनाही रहेगी क्योंकि निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहेंगे।
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भीड़ के एकत्र होने पर रहेगी रोक उन्होंने कहा, 'पुलिस उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले पब और क्लबों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है।' सरकार ने नववर्ष के मौके पर पब और क्लबों में होने वाले आयोजनों, पार्टियों, डीजे कार्यक्रम और ऐसे सभी विशेष आयोजनों पर रोक लगा दी है, जहां भीड़ एकत्र होती है और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। भीड़ के एकत्र होने पर रोक रहेगी लेकिन सभी क्षेत्रों में रोजमर्रा की गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकेंगी।
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23 दिसंबर से राज्य में नाइट कर्फ्यू इससे पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि कर्नाटक सरकार ने राज्य में आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तक नाइट कर्फ्यू लगाया। ये कर्फ्यू दो जनवरी तक रहेगा। कर्नाटक सरकार ने 23 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है।
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अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद की घोषणा येदियुरप्पा ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप (स्ट्रेन) के संक्रमण को काबू करने के लिए बुधवार रात से दो जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर, कोविड-19 के लिए राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद यह घोषणा की।
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संक्रमण को रोकने में करें सहयोग- CM उन्होंने कहा, 'कोविड-19 वायरस के नए स्वरूप के कारण और भारत सरकार एवं तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार, आज (बुधवार) से दो जनवरी, 2021 तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है।' येदियुरप्पा ने कहा, 'यह पूरे राज्य में लागू रहेगा।.. मैं सभी लोगों के अपील करता हूं कि वे कोविड-19 के नए स्वरूप के संक्रमण को रोकने में सहयोग करें।'
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