नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयानों’’ को लेकर पंजाब में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया। विश्वास ने याचिका में कहा कि रूपनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामला च्च्कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है।’’
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उन्होंने अपने वकीलों मयंक अग्रवाल और हिमांशु गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी याचिका में कहा कि जिस तरह से जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, उससे स्पष्ट है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाकर याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश कर रही है, जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। इसमें कहा गया है, ‘‘विश्वास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना बिल्कुल अवैध, मनमाना और अनुचित है।’’ याचिका को सुनवाई के लिए अभी सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
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पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित विश्वास के घर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। पुलिस ने बताया कि आप के एक समर्थक ने उन्हें दी शिकायत में कहा कि विश्वास ने अलगाववादी तत्वों के साथ संबंधों का आरोप लगाते हुए समाचार चैनलों और सोशल मीडिया मंच पर केजरीवाल के खिलाफ‘‘भड़काऊ बयान‘’दिए।
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शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब वह लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए आप समर्थकों के साथ गांवों में घूम रहे थे, तो कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने उन्हें रोका और उन्हें खालिस्तानी कहा। शिकायतकर्ता ने कहा था,‘‘इस तरह की घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं। यह सब तब शुरू हुआ, जब विश्वास ने आप संयोजक केजरीवाल के खिलाफ समाचार चैनलों/सोशल मीडिया मंचों पर अलगाववादी तत्वों से आप के जुड़ाव का आरोप लगाते हुए‘भड़काऊ बयान’दिया।‘’
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