नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रांची की एक सीबीआई अदालत ने नौ सौ पचास करोड़ रुपये के चारा घोटाला में देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की आज सजा सुनाई।
अदालत ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को सात वर्ष की कैद एवं बीस लाख रुपये के जुर्माने एवं बिहार के पूर्व मंत्री आर के राणा को साढ़े तीन वर्ष की कैद एवं दस लाख जुर्माने की सजा सुनायी।
#FodderScam: Lalu Prasad Yadav sentenced to 3.5 years in jail and Rs 5 lakh fine by Ranchi Court pic.twitter.com/wi0Cibm93R — ANI (@ANI) January 6, 2018
#FodderScam: Lalu Prasad Yadav sentenced to 3.5 years in jail and Rs 5 lakh fine by Ranchi Court pic.twitter.com/wi0Cibm93R
Ranchi: Judge said 'an open jail is best for these people(convicts), as they also have experience of cow farming' #FodderScam — ANI (@ANI) January 6, 2018
Ranchi: Judge said 'an open jail is best for these people(convicts), as they also have experience of cow farming' #FodderScam
फैसला आने के बाद लालू के पुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में कहा कि हम लालू प्रसाद की दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत के फैसले का अध्ययन करने के बाद अपील दायर करेंगे।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 अभियुक्तों की सजा पर विशेष सीबीआई अदालत का फैसला आज शाम साढ़े चार बजे आया। अदालत ने सजा की घोषणा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की और सभी अभियुक्तों को बिरसामुंडा जेल में ही वीडियो लिंक से अदालत के सामने पेश कर सजा सुनायी गयी।
#FodderScam : #Court to pronounce quantum of sentence for #LaluPrasadYadav today Read @ANI story | https://t.co/CuowP4cFhs — ANI Digital (@ani_digital) January 6, 2018
#FodderScam : #Court to pronounce quantum of sentence for #LaluPrasadYadav today Read @ANI story | https://t.co/CuowP4cFhs
#Kamlamills फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, इस कारण लगी थी आग
इससे पूर्व आज दिन में दो बजे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव एवं राजद के दूसरे नेता आर के राणा एवं अन्य सभी आरोपियों की पेशी सजा सुनने के लिए जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने के निर्देश दिये थे।
अपने आदेश के लिए अदालत ने शाम चार बजे का समय निर्धारित किया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर कल लालू के वकीलों की बहस सुनी जिसमें उन्होंने बार बार उनकी लगभग सत्तर वर्ष की उम्र होने और बीमार होने की दुहाई दी थी।अदालत ने एक-एक कर बाद में अन्य शेष सात अभियुक्तों की भी सजा के बिन्दु पर उनकी उपस्थिति में बहस सुनी थी।
क्या था मामला?
बता दें कि लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामले में दोषी करार दिया गया था। लालू को धारा 420 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया था।
रांची की विशेष अदालत सीबीआई अदालत ने इसी मामले में बिहार के एक पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को बरी कर दिया था।
Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
मणिपुर के चुराचांदपुर में एक द्वार पर ‘न्याय' लिखा हुआ पुतला लटका...
कांग्रेस को प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में उपदेश नहीं देना चाहिए,...
पत्रकारों पर छापेमारी की कार्रवाई की पत्रकार संगठनों ने की निंदा
अब महापौर शैली ओबरॉय विदेश यात्रा संबंधी राजनीतिक मंजूरी के लिए हाई...
पत्रकारों पर छापे : कांग्रेस बोली - जाति जनगणना के निष्कर्षों से...
107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरती भाषण देने के मामले : ADR
महाराष्ट्र : नांदेड़ सरकारी अस्पताल में 48 घंटों में 31 मरीजों की...
PM मोदी के 10 साल के शासन में ‘‘अडाणी' के अलावा ‘‘आम आदमी' को...
पत्रकारों के आवासों पर छापे 'हारती हुई भाजपा' की निशानी : अखिलेश...
AAP का तंज- पत्रकारों को पकड़ के चाइना से लड़ने की नौटंकी कर रहे हैं...