नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि कवि वरवर राव (Varvara Rao) की हिरासत की स्थिति क्रूर और अमानवीय है तथा अदालत को जेल से उनकी रिहाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए।
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एल्गार परिषद-माओवादी संबंधों के आरोप में गिरफ्तार राव नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। वर्तमान में वह मुंबई स्थित नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले साल दायर की गई एक रिट याचिका में राव की पत्नी हेमलता की ओर से पैरवी कर रहीं जयसिंह ने आरोप लगाया कि पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में राव को लगातार जेल में रखना जीवन के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
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जयसिंह ने जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पिताले की पीठ से बुधवार को कहा कि हिरासत की वजह से गरिमा और स्वास्थ्य के राव के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तथा अदालत को जेल से उनकी रिहाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जयसिंह ने कहा, ‘‘जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है...राव की हिरासत की स्थितियां क्रूर तथा अमानवीय हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘स्वास्थ्य और गरिमा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक मौलिक अधिकार है। जीवन और गरिमा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।’’
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अदालत ने हालांकि, कहा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के इस तरह के दावे ‘‘आम तौर पर किए जानेवाले’’ दावे हैं। इसने कहा कि राव की आयु और स्वास्थ्य के संबंध में वह विशिष्ट तौर पर दलील दे सकती हैं। इसी सुनवाई के दौरान इससे पहले अदालत ने चिकित्सा आधार पर जामनत के मुद्दे पर राव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर की दलीलें भी सुनीं। ग्रोवर की दलीलें पूरी होने के बाद जयसिंह ने अपनी दलीलें शुरू कीं।
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मंगलवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह तथा राज्य के वकील दीपक ठाकरे ने अदालत को बताया था कि राव की हालत में सुधार हुआ है और नानावती अस्पताल के अनुसार उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। उच्च न्यायालय राव की पत्नी की ओर से दायर रिट याचिका पर बृहस्पतिवार को भी दलीलें सुनना जारी रखेगा।
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