नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की।
अदालत की वेबसाइट पर आज सुबह साझा की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा दोपहर ढाई बजे सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाएंगे। अदालत सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाओं पर भी फैसला सुनाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया।
सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है।
उन्हें ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने दो जून को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस' से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर जमानत मांगी है। ईडी ने सिसोदिया सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है।
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