नई दिल्ली/टीम डिजिटल। आज यानी 18 मई सोमवार से देशव्यापी लॉकडाउन 4 (Lockdown 4) की शुरुआत हो चुकी है। इस बार के लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्यों को कई प्रकार की छूट दी है। जिसमें से अब राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट और बफर जोन को निर्धारित कर सकती है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसके लिए कुछ मानक तय किये गए हैं। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर दिशा-निर्देश दिए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार राज्य जिला और नगर निगम को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन के आधार पर बांटेंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों के आधार पर राज्य सब डिविजन, वॉर्ड और प्रशासनिक इकाई का बंटवारा जोन के रूप में कर सकते हैं। केंद्र की ओर से तय मानक के अनुसार जब कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 200 होगी तो इसे गंभीर स्थिति माना जाएगा। गंभीर स्थिति में एक लाख लोगों में 15 कोरोना के केस होंगे। जिसे 21 दिन के भीतर राज्यों को शून्य करने का लक्ष्य रखना होगा।
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संक्रमण को कम करने के मापदंड वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या दोगुनी होने के समय को बढ़ाने का लक्ष्य है। गंभीर स्थिति में 14 दिन और उसके बाद 28 दिन तक लाना है। अर्थात जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है वहां कोरोना संक्रमण को कम कर मामलों की संख्या के दोगुना होने के समय को बढ़ाना है। गंभीर स्थिति में कोरोना की मृत्यु दर 6 प्रतिशत होगी जिसे 1 प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है। एक लाख लोगों में 65 लोगों की टेस्टिंग को बढ़ाकर 200 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण जांच में मामलों की पुष्टि की दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत पर लाना है।
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कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन के आधार पर राज्य करें काम केंद्र सरकार ने सभी जोन के लिए पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अब राज्य सरकारों को सबसे पहले जोन का बंटवारा कर केंद्र के निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट प्लान ऑफ एक्शन के आधार पर काम करना है। इसके साथ ही सभी निर्देश जमीनी स्तर पर लागू हों और उनका सही प्रकार से पालन हो ये भी सुनिश्चित करना है।
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इन नियमों का करना होगा पालन
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