नई दिल्ली/टीम डिजिटल। किसी भी राज्य के मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई (CBI) को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए। इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख की प्रतिक्रिया आई है।
असलम शेख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में सीबीआई एक पान की दुकान की तरह हो गई है। उन्होंने कहा कि ये पान की दुकान कहीं भी जाती है और किसी को भी बुक कर लेती है।
Under the BJP govt, CBI has become like a pan shop. It goes anywhere & books anyone, particularly in non-BJP ruled states. It took action against CMs & ministers. We welcome the court's ruling: Maharashtra Minister Aslam Sheikh on SC saying state’s consent is a must for CBI probe pic.twitter.com/BbbfNAmZOe — ANI (@ANI) November 19, 2020
Under the BJP govt, CBI has become like a pan shop. It goes anywhere & books anyone, particularly in non-BJP ruled states. It took action against CMs & ministers. We welcome the court's ruling: Maharashtra Minister Aslam Sheikh on SC saying state’s consent is a must for CBI probe pic.twitter.com/BbbfNAmZOe
उन्होंने आगे कहा, ये पान की दुकान गैर-भाजपा शासित राज्यों में खास तौर पर दखल देती है। सीबीआई ने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं।
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बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार की सहमति और उसके अधिकार क्षेत्र में सीबीआई जांच कर सकती है लेकिन सहमति के बिना एजेंसी जांच नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की एक पीठ ने कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप हैं, जिसे इसकी बुनियादी संरचनाओं में से एक माना गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपी) अधिनियम की धारा 5 और 6 का हवाला दिया था जो अन्य क्षेत्रों के लिए विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार और राज्य सरकार की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सहमति प्रदान करते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ आरोपियों, निजी और लोकसेवकों की ओर से दायर की गईं उन अपीलों पर यह बात कही, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की अनिवर्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जांच के लिए राज्य सरकार से पहले सहमति नहीं ली गई थी।
बता दें, सीबीआई राज्यों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नया मामला तब तक नहीं दर्ज नहीं कर सकती जब तक वो राज्य सरकार से इसकी अनुमति न ले ले। सामान्य सहमति वो है जिसमें राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्यों में प्रवेश करते ही किसी भी सीबीआई अफसर के पुलिस अधिकारी के रूप में मिले सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं।
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