नई दिल्ली/टीम डिजिटल। कोरोना वायरस (Coronavirus) काल में केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock4) की घोषणा कर दी है। अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस में दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। गाइडलाइंस के मुताबिक, केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेनों के चलाने की इजाजत दे दी है। वहीं दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मेट्रो सेवाएं शुरू करने के केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जताई है।
Metro rail will be allowed to operate with effect from September 7 in a graded manner, by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA)/ Ministry of Railways (MOR), in consultation with MHA: Govt of India pic.twitter.com/rCPe7dzEOH — ANI (@ANI) August 29, 2020
Metro rail will be allowed to operate with effect from September 7 in a graded manner, by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA)/ Ministry of Railways (MOR), in consultation with MHA: Govt of India pic.twitter.com/rCPe7dzEOH
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CM केजरीवाल ने जताई 'खुशी' कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गत 22 मार्च से बंद दिल्ली मेट्रो के परिचालन को सात सितम्बर से ‘‘क्रमबद्ध तरीके’’ से बहाल करने मंजूरी मिल गई है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वह दिल्ली मेट्रो का संचालन सात सितंबर से चरणबद्ध रूप से शुरू किए जाने की अनुमति मिलने से 'खुश' है। बता दें कि अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन के बाद दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि उसकी सेवाएं 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी।
I am glad that metro has been permitted to start its operations from 7 Sep in a phased manner. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 29, 2020
I am glad that metro has been permitted to start its operations from 7 Sep in a phased manner.
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7 सितंबर से शुरू होगी सेवाएं- DMRC दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने एक बयान में कहा, 'अनलॉक-4 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से लोगों के लिए अपनी सेवाओं को फिर से शुरू करेगी।' अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किए जाने के बाद मेट्रो की कार्य पद्धति और आम जनता द्वारा इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।
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केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस... गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति। एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे। वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अब भी बंद रहेंगे। इसके अलावा कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिजनों की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे।
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