Saturday, Apr 01, 2023
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मोदी सरकार ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से जुड़ा बिल RS में किया पेश

  • Updated on 2/8/2021

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में सोमवार को अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक विधेयक पेश किया जो कानून बनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेगा। अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव के मद्देनजर यह बिल भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि नगर निगमों में भाजपा की सरकार है।

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आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उच्च सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इससे संबंधित अध्यादेश पिछले साल 30 दिसंबर को जारी किया गया था और इसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 में संशोधन किया गया था। 

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वर्ष 2011 का कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था। अध्यादेश के माध्यम से कानून की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गयी थी। वर्ष 2011 के कानून में 31 मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव था। 

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इसके अलावा उन कॉलोनियों को भी नियमित करने की बात थी जहां एक जून 2014 तक निर्माण हुआ था। अध्यादेश के जरिए इसमें संशोधन किया ताकि विभिन्न संबंधित कानूनों के तहत अनधिकृत कॉलोनियों की पहचान की जा सके।

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