Saturday, Sep 30, 2023
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modi government imposed tax burden on nri through budget 2020

बजट 2020 के जरिए मोदी सरकार ने प्रवासी भारतीयों पर भी डाला टैक्स का भार

  • Updated on 2/1/2020

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। विदेशों में कर का भुगतान नहीं करने वाले प्रवासी भारतीयों ( NRIs) को अब भारत में कर देना होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में इसका प्रस्ताव किया है। फिलहाल, अगर कोई भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति प्रवासी भारतीय के दर्जे को बरकरार रखते हुए भारत में रहता है तो उस पर उसकी वैश्विक आय पर भारत में कोई कर देनदारी नहीं बनती है।

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NRI की वैश्विक आय भारत में कर योग्य 

केंद्रीय बजट में अब प्रस्ताव किया गया है कि हर भारतीय नागरिक जो अपने निवास या प्रवास की वजह से किसी अन्य देश में कर देने के लिये पात्र नहीं है, उसे प्रवासी भारतीय माना जाएगा। फलत: उसकी वैश्विक आय भारत में कर योग्य होगी। 

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बजट में संबंधित निवास प्रावधान को कड़ा करते हुए इसमें भारतीय मूल के लोगों को गैर प्रवासी भारतीयों की श्रेणी में रखते हुए भारत में ठहरने की अवधि को भी मौजूदा 182 दिन से कम कर 120 दिन करने का प्रस्ताव किया है।

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राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा, ‘‘...कई मामलों में हमने पाया कि कुछ लोग किसी देश के निवासी नहीं है। वे अलग-अलग देशों में कुछ समय के लिये ठहरते हैं... कोई भी भारतीय नागरिक अगर वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है, उसे भारतीय माना जाएगा और उसकी दुनियभर में होने वाली आय कर के दायरे में आएगी।’’

 

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