नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। संसद का मानसून सत्र (monsoon session) 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, इस सत्र में शामिल होने के लिए सांसदों को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों और नजदीकी संपर्क वाले सभी लोगों का कोरोना (Coronavirus) नेगेटिव रिपोर्ट लाना उनके लिए अनिवार्य है। लोकसभा (Loksabha) और राज्यसभा (Rajyasabha) सचिवालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के तहत नजदीक के संपर्क वाले व्यक्तियों में सांसदों के निजी सहायक, निजी सचिव, चालक और घरेलू सहायक या सहायिका शामिल है, इन सभी का कोरोना रिपोर्ट उन्हें लाना होगा।
72 घंटे पहले का होना चाहिए कोरोना रिपोर्ट उन सभी का रिपोर्ट मानसून सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले का होना जरूरी है। ये टेस्ट के लिए वे संसदीय क्षेत्र या संसद परिसर में भी करा सकते हैं। अगर किसी सांसद की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सांसद को डॉक्टर की सलाह पर आइसोलेशन में जाना होगा या अस्पताल में भर्ती होना होगा।
वहीं अगर सांसद का कोई परिजन या निजी सहायक निजी सचिव या घरेलू सहायक/सहायिका पॉजिटिव पाए गए तो सांसद को हाई रिस्क जोन में माना जाएगा और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना होगा।
सचिवालय के कर्मचारियों को भी देना होगा टेस्ट रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जारी 9 पेज के दिशा निर्देशों के मुताबिक सांसदों के अलावा लोकसभा-राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों को भी अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा, इसमें मंत्रालय के अधिकारियों से लेकर मीडिया के लोग भी शामिल है। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो सत्र चलने के दौरान भी रेंडम टेस्टिंग की जाएगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जारी किए कोरोना प्रोटोकॉल्स मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बैठक की थी और कोरोना प्रोटोकॉल्स के लिए दिशा निर्देश दिए थे, ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिव सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी जिसमें शायद दूरी और अन्य क्रोना प्रोटोकॉल्स के लिए इंतजाम के दिशा निर्देश दिए थे।
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