Tuesday, Dec 05, 2023
-->
mumbai-court-3-accused-shweta-mayank-vishal-got-bail-in-bully-bye-app-case-rkdsnt

बुली बाई एप मामले में 3 आरोपियों को मिली जमानत 

  • Updated on 4/12/2022

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। मुंबई की एक अदालत ने ‘‘बुली बाई’’ ऐप मामले में गिरफ्तार तीन छात्रों को मंगलवार को जमानत दे दी। एप मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाता था और उनके विवरण सार्वजनिक कर उपयोगकर्ताओं को उनकी ‘‘नीलामी’’ करने की अनुमति देता था। बांद्रा की एक अदालत के मजिस्ट्रेट के सी राजपूत ने मामले में गिरफ्तार किये गये विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक अग्रवाल को जमानत दे दी। 

सिसोदिया बोले- BJP ने गुजरात में 27 वर्षों में स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया

इससे पहले, मजिस्ट्रेट और सत्र अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, और पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद तीनों ने फिर से अपनी याचिका दायर की। झा ने वकील शिवम देशमुख के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि मजिस्ट्रेट और सत्र अदालतों ने उनके आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि जांच अभी जारी है। 

PNB, IDBI बैंक में सरकार ने नए निदेशक किए मनोनीत

झा की जमानत याचिका में दलील दी गई है कि अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता को तकनीकी ज्ञान है और इसलिए, वह साक्ष्य नष्ट कर सकता है, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गयी हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और आरोप पत्र दायर कर दिया है। हालांकि, मामले के दो अन्य आरोपियों ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज सिंह की जमानत याचिकाएं बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दीं। विस्तृत जमानत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।     

खाद्य तेलों एवं तिलहनों की जमाखोरी रोकने के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छापेमारी

Hindi News से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।हर पल अपडेट रहने के लिए NT APP डाउनलोड करें। ANDROID लिंक और iOS लिंक।
comments

.
.
.
.
.