नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सिद्धू ने शीर्ष अदालत से समय मांगा। सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा है कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाएगा।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह‘‘कानून का सम्मान करेंगे। जज ए एम खानविलकर और जज एस के कौल की पीठ ने सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर मृतक के परिवार द्वारा दायर पुर्निवचार याचिका को स्वीकार कर लिया।
हालांकि शीर्ष अदालत ने मई 2018 में सिद्धू को मामले में 'जानबूझकर चोट पहुंचाने' के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन इसने उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। वर्ष 1988 में सड़क पर हुई हाथापाई की घटना के बाद 65 वर्षीय गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी।
पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘...हमें लगता है कि रिकॉर्ड में एक त्रुटि स्पष्ट है.... इसलिए, हमने सजा के मुद्दे पर पुर्निवचार आवेदन को स्वीकार किया है। लगाए गए जुर्माने के अलावा, हम एक साल के कारावास की सजा देना उचित समझते हैं।’’ फैसले के बारे में संवाददाताओं के प्रतिक्रिया मांगने पर सिद्धू ने कहा, ‘‘कोई टिप्पणी नहीं।’’
सिद्धू पटियाला में कांग्रेस नेता लाल सिंह के आवास पर थे। बाद में वह पटियाला स्थित अपने आवास चले गए। मृतक गुरनाम सिंह के परिवार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ईश्वर का शुक्रिया अदा किया।
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