नई दिल्ली/टीम डिजिटल। उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कैपिटल ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया के लिए उसके मामले को स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘एनसीएलटी, मुंबई के छह दिसंबर, 2021 के आदेश के अनुसार रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की गई है।’’
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उसने कहा कि छह दिसंबर के आदेश के अनुसार नागेश्वर राव वाई को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि एनसीएलटी ने सोमवार को रिलायंस कैपिटल के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के आवेदन को स्वीकार कर लिया।
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केंद्रीय बैंक ने पिछले सप्ताह कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किया था। शीर्ष बैंक ने कर्ज लौटाने में चूक और संचालन के मुद्दों का हवाला देते हुए रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को भंग कर दिया था।
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कंपनी के प्रवर्तकों ने एक बयान में कहा कि वे तेजी से समाधान के लिए धारा 227 के तहत कंपनी को एनसीएलटी में भेजने के रिजर्व बैंक के आवेदन का समर्थन करते हैं। रिलायंस कैपिटल पर ऋणदाताओं का 19,805 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसमें से अधिकतर राशि न्यासी विस्तारा आईटीसीएल इंडिया के तहत बांड से जुड़ी है।
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