नई दिल्ली। टीम डिजिटल। प्लास्टिक भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब इस प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने रोड मैप तैयार कर लिया है। जिसके बाद प्लास्टिक कैरी बैग व सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार इस संबंध में एनडीएमसी द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संस्थान, समुदाय और व्यक्ति एक साथ आने का आह्वान किया गया है। 6 नए प्रोग्राम के साथ आईपीयू करेगा दाखिला प्रक्रिया शुरू
सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगेगा प्रतिबंध बता दें कि मंत्रालय व एनडीएमसी एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन और इसके अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए स्थायी विकल्प तलाशा जा सके। एनडीएमसी ने अधिनियम 1994 की धारा 12 की उप-धारा (5) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभी से 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग (पुनर्नवीनीकरण) की बिक्री, उपयोग, भंडारण और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तथा 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन विस्तारित, पॉलीस्टाइनिन सहित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग भी प्रतिबंधित होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वस्तुएँ जैसे प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक, स्टिक प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, स्टिरर, ट्रे इत्यादि को एनडीएमसी क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। 100 माइक्रोन से कम के स्वीट बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के चारों ओर फिल्मों को लपेटना या पैक करना पर भी प्रतिबंध होगा। एनडीएमसी क्षेत्र में 120 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग (पुनर्नवीनीकरण) की बिक्री, उपयोग, स्टॉकिंग और वितरण पर भी 31 दिसंबर, 2022 के बाद से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। चिडिय़ाघर खुला, सुबह 8 बजे ही स्लॉट हुआ फुल
आदेश के उल्लंघन पर 5 हजार का जुर्माना एनडीएमसी द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे पर्यावरण को क्षतिपूर्ति करने के एवज में 5 हजार रूपए का जुर्माना भरना होगा। एनडीएमसी अध्यक्ष ने नई दिल्ली में आने वालों, ग्राहकों व निवासियों से दैनिक जीवन की गतिविधियों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील की है। उन्होंने इस पहल में आरडब्ल्यूए, एमटीए, गैर सरकारी संगठनों के साथ ही साथ सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों से भी साथ देने का आग्रह किया है।
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