नई दिल्ली। नवोदय टाइम्स। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, लॉजिंग हाउस, मिठाई की दुकानें और दैनिक खाने योग्य वस्तुओं को बेचने वाले छोटे स्टॉल व कियोस्क आदि जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के लिए विभिन्न ट्रेड लाइसेंसों के अनुदान व नवीनीकरण के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में वार्षिक संशोधन किया है। जिसके बाद स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में अब वृद्धि हो गई है।
100 से 2000 रुपए वार्षिक की हुई वृद्धि बता दें कि ये संशोधन 23 अगस्त 2018 को एनडीएमसी के निर्णय के अनुसार एनडीएमसी द्वारा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी किया गया है। इस निर्णय के तहत लॉन्ड्री, बॉयलर, डी.जी.सेट, हॉकिंग, ड्राई क्लीनर, डेयरी बूथ आदि के लिए कोई वृद्धि नहीं होगी। लॉजिंग हाउस और 5 सितारा होटलों को छोड़कर, बाकी श्रेणियों में भी इस राशि में न्यूनतम वृद्धि 100 से 2000 रुपए वार्षिक की गई है। एनडीएमसी इस वर्ष स्वास्थ्य लाइसेंस के लिए लगभग 200-300 मामलों पर विचार करेगी। स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में संशोधन/वृद्धि के संबंध में आदेश दिनांक 6 अप्रैल 2023 से एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है।
समाधान के लिए संस्थागत सहयोग जरूरी है: प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़
‘राहगीरी' के लिए कनॉट प्लेस की सड़क बंद करने से व्यापारियों में रोष,...
राहुल गांधी ने पूछा - जातिगत जनगणना से डरते क्यों हैं प्रधानमंत्री...
नर्मदा नदी में बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए गुजरात सरकार का राहत...
देश में एक चुनाव कराने के विषय पर हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक
दानिश अली के अशोभनीय आचरण की भी जांच की जाए : भाजपा सांसद निशिकांत...
हिमंत की पत्नी ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ किया मानहानि का...
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ED के समन को झारखंड हाई कोर्ट में दी...
PM मोदी ने वाराणसी में किया अंतररष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास
पुलिस की लचर जांच से निराश सुप्रीम कोर्ट ने की जांच संहिता की हिमायत