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आज से देशभर में लागू हो जाएंगे ये बड़े नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

  • Updated on 10/1/2019

नई दिल्ली/ सौरभ बघेल। एक अक्टूबर से देश-भर में कई नियमों को बदला जाएगा, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था (Economy) के साथ आपकी जेब पर भी पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में जहां बदलाब होने से आपकी जेब भारी होगी तो वहीं कुछ क्षेत्रों में इसका फायदा भी मिलेगा। आइए इन हम आपको बताते हैं कि वह कौन से नियम हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पड़ेगा।

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पेट्रोल और डीजल पर नहीं मिलेगा कैशबैक
बता दें कि 1 अक्टूबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल और डीजल की खरीदारी पर अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। बैंक एक अक्टूबर से अपने ग्राहको को यह सुविधा अब नहीं देने वाली है। इसकी सूचना बैंक ग्राहको को मैसेज के जरिए देगी। बता दें कि अभी तक एसबीआई कार्ड से खरीदारी पर 0.75 फीसद तक का कैशबैक मिल जाता था जो कि अब नहीं मिलेगा।

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न्यून्तम धनराशि पर जुर्माने को कम करने जा रहे हैं
एक अक्टूबर से एसबीआई अपने मंथली एवरेज बैलेंस (MAB) को नहीं बनाए रखने पर लगने वाले जुर्माने को कम करने जा रही है। जिसका फायदा सीधा आम लोगों को होगा। बता दें कि अगर आप मैट्रो सिटी में न्यून्तम धनराशि 3000 बनाए रखना होगी। इसके अलावा शहरी इलाको में भी यह नियम लागू होगा। बता दें कि यदि आपको खाते में निर्धारित रकम से 75 फीसद से कम रहता है तो जुर्माने के तौर के 85 रुपए और GST देना होगा। तो वही खाते में अगर 50 से 75 फीसद तक बैलेंस होगा तो 12 रुपए और जीएसटी (GST) देना होगा। 

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Driving licence और RC में होगा बदलाब
देश में पहली बार नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ( New moter vehicle act) लागू हुआ है। जिसके बाद ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाब देखा जा रहा है। इसी के साथ सरकार ने आरसी (RC) और डीएल (DL) के नियमों मे बदलाब किया है। जिसके अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस और पजीकरण प्रमाण पत्र एक ही रंग के हो जाएगा। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड होगें। 

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कम हो जाएगी GST की दर 
जीएसटी (GST) 
काउंसिल की गोवा में बैठक के बाद निर्णय किया गया है कि 1 अक्टूबर से कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर कम किया जाएगा। जिसके एक हजार रुपए से कम दाम वाले होटलों पर टैक्स नहीं लगेगा। यही नहीं 7500 रुपए के टैरिफ वाले कमरे में किराया केवल 12 फीसद होगा।  

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बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी
बता दें कि केन्द्र सरकार ने 1 अक्टूबर से कर्मचारियों की पेंशन में बदलाब किया है। नए नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी की अगर सात साल पूरे होने पर मृत्यु हो जाती है तो उस पर निर्भर रहने वालों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं इससे पहले आखरी वेतन के 50 फीसद के हिसाब से पेंशन मिलती थी। बताया जा रहा है कि यह कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला है।

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