Monday, Mar 20, 2023
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कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू असरदार नहीं- एक्सपर्ट

  • Updated on 4/7/2021

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों कोरोना की चपेट में है। एक बार फिर से दिल्ली में संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगा दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो ये कोरोना को रोकने के लिए असरदार साबित नहीं होगा।

उनका कहना है कि ये मात्र प्रशासनिक दिखावा है। कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों का प्रभावी रूप से पालन करवाने से ही स्थिति पर कुछ सकारात्मक असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू असफल ही साबित हुआ है। 

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डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कही ये बात 
देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर लोग ऐसे ही नियमों की अनदेखी कर घूमते रहे और भीड़ का हिस्सा बन बीमारी फैलाते रहे तो नाइट कर्फ्यू का कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना जरूरी है। 

बता दें कि कल यानी मंगलवार को ही दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। जिसके नियम इस प्रकार से है। 

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ये होंगे नाइट कर्फ्यू के नियम 

  • दिल्ली सराकर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना की स्थिति के मद्देनजर 30 अप्रैल तक दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जाता है। 
  • इंटर स्टेट और इंट्रा-स्टेट आवागनम / आवश्यक / गैर-आवश्यक सामानों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस  तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। 
  • बसों, मेट्रो, ऑटो, टैक्सियों और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों के आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
  • आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों को भी इस नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। 
  • नाइट कर्फ्यू का नियम केवल आम जनता और अनावश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा। 
  • 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इस दौरान अनावाश्यक तौर पर घूमने पर रोक होगी। 
  • वैक्सीन लगवाने के लिए  लोगों को छूट होगी,  लेकिन इसके लिए ई-पास बनवाना जरूरी होगा। 
  • राशन किराना, फल, सब्जी, दूध जैसे अवाश्यक सेवा प्रदान करने वालों को इस कर्फ्यू से छूट दी गई है। 
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जाने वालों को छूट होगी लेकिन उन्हें वैध टिकट दिखाना अनिर्वाय होगा।

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