नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। महापौर शैली ओबेरॉय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया जिससे वह एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रिस्बेन की यात्रा कर सकें।
ओबेरॉय के वकील ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई करने का उल्लेख किया था जिस पर न्यायालय इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। वकील ने न्यायालय को बताया कि महापौर को ऑस्ट्रेलिया के शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं दी जा रही है।
वकील ने कहा,''केवल तीन कार्य दिवस बचे हुए हैं और उन्हें नौ तारीख को जाना है।'' पीठ ने कहा, "कल यह मामला हमारे पास होगा।" इस पीठ में न्यायामूर्ति संजीव नरुला भी शामिल थे। ओबेरॉय ने ब्रिस्बेन शहर में 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाले एशिया पैसिफिक सिटीज समिट और मेयर फोरम, 2023 में भाग लेने की अनुमति मांगी है।
दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने उच्च न्यायालय में एक अलग याचिका दायर की हुई है जिसमें उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसके तहत मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्रियों को विदेश यात्राओं पर जाने के लिए केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। यह याचिका वर्तमान में लंबित है। बता दें कि इससे पहले मु्ख्यमंत्री केजरीवाल, मंत्री आतिशी को भी विदेशी दौरे के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ा था।
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