नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार मसले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, राजद समेत वाम दलों ने जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है, वहीं मोदी सरकार को खरी-खरी भी सुनाई है।
LIVE: Media byte by Shri @kcvenugopalmp at AICC HQ. https://t.co/qJBMdYwtLH — Congress (@INCIndia) July 11, 2023
LIVE: Media byte by Shri @kcvenugopalmp at AICC HQ. https://t.co/qJBMdYwtLH
कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद मंगलवार को कहा कि यह उसके रुख की पुष्टि है और सरकार के ‘मुंह पर तमाचा' है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार का यही मकसद था कि ईडी निदेशक को गैरकानूनी तरीकों से सेवा विस्तार दिया जाए।
आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे द्वारा दायर की गई याचिका में #ED डायरेक्टर के दोनों सेवा विस्तार को अवैध व असंविधानिक करार दिया, ED डायरेक्टर को हटने के आदेश जारी कर दिए व आदेश दिया कि ED डायरेक्टर 31 जुलाई तक पदमुक्त हो जाएँ।यह सत्य व न्याय की जीत है। यह इस बात का प्रमाण भी है कि… pic.twitter.com/nn0I9GTgqU— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 11, 2023
आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे द्वारा दायर की गई याचिका में #ED डायरेक्टर के दोनों सेवा विस्तार को अवैध व असंविधानिक करार दिया, ED डायरेक्टर को हटने के आदेश जारी कर दिए व आदेश दिया कि ED डायरेक्टर 31 जुलाई तक पदमुक्त हो जाएँ।यह सत्य व न्याय की जीत है। यह इस बात का प्रमाण भी है कि… pic.twitter.com/nn0I9GTgqU
उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को मंगलवार को अवैध करार दिया तथा उनका विस्तारित कार्यकाल घटाकर 31 जुलाई तक कर दिया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा की जा रही संबंधित समीक्षा के मद्देनजर और सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा।
वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे कांग्रेस के रुख की पुष्टि हुई है। हमारा शुरू से कहना रहा है कि ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिया जाना पूरी तरह गैरकानूनी था।'' उन्होंने दावा किया, ‘‘यही मकसद था कि ईडी निदेशक को गैरकानूनी तरीकों से सेवा विस्तार दिया जाए। यह फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा है।''
Victory in my plea in SC against extension of ED Director. Thank you SC for ruling extension invalid. BJP - we shall fight you in the polls, we shall fight you in the courts. we shall fight in the fields & in the streets, we shall never surrender. — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 11, 2023
Victory in my plea in SC against extension of ED Director. Thank you SC for ruling extension invalid. BJP - we shall fight you in the polls, we shall fight you in the courts. we shall fight in the fields & in the streets, we shall never surrender.
ईडी निदेशक के सेवा विस्तार के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में शामिल कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को ईडी व सीबीआई निदेशक के सेवा विस्तार के क़ानून की वैधता को सही ठहराने वाले निर्णय पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘आज़ मेरे द्वारा दायर की गई याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने ईडी निदेशक के सेवा विस्तार को पूरी तरह अवैध ठहराया है !
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया एक अवैध आदमी को बैठा कर मोदी जी अवैध तरीक़े से देश भर में राज्य की सरकारों को गिरा रहे थे। विधायकों को तोड़-फोड़ कर रहे थे। मिश्रा के कार्यकाल में हुए कारनामों की जाँच होनी चाहिये। https://t.co/GNHgtZxcmS — Priyanka Kakkar (@PKakkar_) July 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया एक अवैध आदमी को बैठा कर मोदी जी अवैध तरीक़े से देश भर में राज्य की सरकारों को गिरा रहे थे। विधायकों को तोड़-फोड़ कर रहे थे। मिश्रा के कार्यकाल में हुए कारनामों की जाँच होनी चाहिये। https://t.co/GNHgtZxcmS
दरअसल विपक्ष के जरिए लगातार उठती जनता की आवाज को दबाने, राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने और विपक्ष के नेताओं को डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए मोदी सरकार जांच एजेंसियों को कैसे बीजेपी की सहयोगी इकाई की तरह इस्तेमाल करती आ रही है, यह पूरा देश देख रहा है !''
सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि आज न्यायालय के इस फैसले ने भी फिर से साबित किया है कि ''मोदी सरकार संविधान और कानून को ताक पर रखकर, दिनदहाड़े लोकतंत्र का गला घोटने में जुटी है!'' कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मेरे विचार में माननीय उच्चतम न्यायालय को ईडी व सीबीआई निदेशक के सेवा विस्तार के क़ानून की वैधता को सही ठहराने वाले निर्णय पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।''
आदित्य एल-1 मिशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, चालू हुआ ये खास डिवाइस
क्या फिर CM बनेंगे, पूछने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा- BJP जिंदाबाद
जोधपुर की गाय के विशेष घी से होगी रामलला की पहली आरती
IND vs AUS T20: आस्ट्रेलिया को 20 रन से हरा, भारत ने जीता सीरीज
'नौकरी के बदले नकद' घोटाला मामले में असम के 15 अधिकारी निलंबित
राज्यसभा से निलंबन: सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई...
जैसे मोदी ने 2014 में किया, उसी तर्ज पर राजनीतिक एजेंडा तय कर रहे हैं...
दानिश अली की स्पीकर से अपील - मुझे पीड़ित से आरोपी बनाने की कोशिश,...
सुप्रीम कोर्ट में गांधी परिवार के आयकर आकलन मामले की सुनवाई स्थगित
भगोड़े गुरु नित्यानंद ने अपने काल्पनिक देश कैलासा को लेकर पराग्वे...