Wednesday, Dec 06, 2023
-->
pacl-case-sebi-directs-investors-to-submit-original-documents

PACL मामला: SEBI का निवेशकों को मूल दस्तावेज जमा करने का निर्देश

  • Updated on 9/26/2023

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सेबी की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पीएसीएल समूह की अवैध योजनाओं के कुछ निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है। समिति ने करीब 19,000 रुपये तक के दावे वाले निवेशकों से कहा है कि वे अपना धन वापस पाने के लिए 31 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करें। समिति ने सिर्फ उन्हीं निवेशकों को अपने मूल प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कहा है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति निवेशकों को धन लौटाने के लिए संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। समिति ने विभिन्न चरणों में धन वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में सेबी ने समिति का गठन किया था। सेबी की वेबसाइट पर सोमवार को प्रकाशित एक सूचना के अनुसार, समिति ने 17,001 रुपये से 19,000 रुपये के बीच के दावे वाले पात्र निवेशकों से मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र मांगा है।

पात्र निवेशक उन्हें माना गया है, जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं। सभी पात्र निवेशकों को इस संबंध में एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी। बयान में कहा गया है कि मूल प्रमाणपत्र स्वीकार करने की सुविधा एक अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक खुली रहेगी। पीएसीएल को पर्ल्स समूह के नाम से भी जाना जाता है।

डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा बढ़ाई 
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा दिसंबर के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की। निवेशक एक घोषणा पत्र के जरिए किसी को नामित नहीं करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। कारोबारी सुगमता के लिहाज से डीमैट खातों के लिए नामांकन का विकल्प स्वैच्छिक बना दिया गया है। इससे पहले नामित व्यक्तियों को जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर थी। इस तरह इसे तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। 

सेबी के इस कदम का मकसद निवेशकों की संपत्ति सुरक्षित करने और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह संपत्ति सौंपने में उनकी मदद करना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ''डीमैट खातों के संबंध में नामांकन की पसंद का ब्योरा जमा करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।'' इसके अलावा बाजार नियामक ने भौतिक प्रतिभूतिधारकों को पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने को 31 दिसंबर तक समय दिया है। 

comments

.
.
.
.
.